विधायक विजय मिश्र के बेटे की मुकदमा वापसी पर कोर्ट ने की याचिका खारिज
प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र के बेटे विष्णु मिश्र की उंस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने भदोही से अन्यत्र सरेंडर करने की मांग की थी।
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर एवं न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने विष्णु मिश्र के वकील और अपर शासकीय अधिवक्ता को सुनने के बाद याचिका वापस लेने के आधार पर दिया है। याचिका में कहा गया था कि फर्जी वसीयत तैयार कर संपत्ति पर कब्जा करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गोपीगंज थाने में दर्ज मामले में याची को अभियुक्त बनाया गया है। याची को इस मामले में भदोही से अन्यत्र सरेंडर करने की अनुमति दी जाए।
एजीए ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में याची की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। एकल पीठ ने याची को उसके खिलाफ दर्ज पहले मुकदमे में सक्षम अदालत में हाजिर होने को कहा है लेकिन वह हाजिर नहीं हुआ। इस पर उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 174ए के तहत एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद याची ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने याची को इस मामले में सक्षम अदालत में सरेंडर करने को कहा है। और याची इस याचिका के माध्यम से सर्वोच्च अदालत के आदेश को मॉडिफाई कराना चाहता है। इसके बाद याची की ओर से याचिका वापस लेने की बात कही गई। इस पर कोर्ट ने वापस लेने के आधार पर याचिका खारिज कर दी।