लखनऊ (हि.स.)। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने 11 अक्टूबर को गोरखपुर के मंडल आयुक्त कार्यालय पर हो रहे धरने में एक फ्रेंच नागरिक हेराल्ड वैलेंटाइन के खिलाफ चौकी प्रभारी कलेक्ट्रेट अभिषेक सिंह द्वारा कैंट थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे में प्रयोग की गई धाराओं पर आपत्ति जताई है।
उप्र पुलिस महानिदेशक को भेजी अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है कि एफआईआर के अनुसार, हेराल्ड वैलेंटाइन को धनबाद में बिजनेस के लिए वीजा जारी किया गया था। शर्तों का उल्लंघन करते हुए वह गोरखपुर में एक राजनीतिक कार्यक्रम में सहभागिता कर रहा था, जो धारा 14बी विदेशी अधिनियम 1946 का उल्लंघन है।
अमिताभ ठाकुर ने कहा कि धारा 14बी कूट रचित पासपोर्ट के प्रयोग से संबंधित है जिसमें दो से आठ वर्षों की सजा है, जबकि पासपोर्ट की शर्तों का उल्लंघन धारा 14 में दंडनीय जिसमें अधिकतम पांच वर्षों की सजा है। इस प्रकार इस मामले में अधिक गंभीर धारा का प्रयोग किया गया दिखता है जो आपत्तिजनक है। उन्होंने इस मामले की जांच करा कर दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई और विदेशी नागरिक को नियमानुसार राहत दिए जाने की मांग की है।
दीपक/दिलीप
