विजय माल्या को 5 अक्टूबर दोपहर 2 बजे पेश होने का आदेश
– गृह मंत्रालय से कोर्ट ने कहा, माल्या की उपस्थिति सुनिश्चित करें
नई दिल्ली। शराब कारोबारी और देश छोड़कर भाग चुके विजय माल्या की मुसीबत और बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले में दोषी करार दिए गए विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को 5 अक्टूबर दोपहर 2 बजे पेश होने का आदेश दिया। गृह मंत्रालय से कोर्ट ने कहा कि माल्या की उपस्थिति सुनिश्चित करें।
जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने 5 अक्टूबर को दोपहर दो बजे कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। 5 अक्टूबर को विजय माल्या की सजा पर बहस होगी। इसमें दोषी की मौजूदगी जरुरी होती है। कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को विजय माल्या की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पिछले 27 अगस्त को आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2017 को डिएगो डील के 40 मिलियन डॉलर बच्चों के एकाउंट में ट्रांसफर करने और सम्पत्ति का ब्यौरा न देने के लिए दोषी माना था। विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में इसी फैसले की समीक्षा की मांग करते हुए रिव्यू पिटीशन दायर किया था।
माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की है। माल्या ने भारत में अपनी संपत्ति जब्त करने के लिए ईडी की ओर से शुरू की गई कार्यवाही के खिलाफ याचिका दाखिल की है। पुनर्विचार याचिका लंबे समय तक जजों के सामने नहीं लगी थी जिसकी वजह से कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री से भी जवाब मांगा था।