वाराणसी (हि.स.)। जनपद में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने शुक्रवार से 31 अक्टूबर तक धारा 144 लागू कर दिया है। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिलाधिकारी ने निषेधाज्ञा पारित किया है।
प्रतिबन्धों की अवहेलना दण्डनीय अपराध होगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र-बम-भाला- तलवार-भुजाली-लाठी-डंडा, चाकू लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी ऐसे अस्त्र-शस्त्र लेकर चलेगा, जिसका की उपयोग आक्रमण के लिए किया जाय। अस्त्र-शस्त्र का सार्वजनिक रुप से प्रदर्शन भी प्रतिबन्धित किया जाता है। सिख एवं गोरखा जाति के लोगों के साथ सरकारी कर्मियोें को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।
जिले में बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के धरना जुलूस आदि आयोजित नही होंगे। न ही समाज में तनाव उत्पन्न करने वाला कोई कृत्य किया जायेगा। कोई किसी भी प्रकार के हैण्ड बिल/पर्चा, प्रकाशित नहीं करेगा और न ही हैण्ड बिल/पोस्टर/पर्चा दिवाल पर किसी भी स्थान पर चस्पा नहीं किये जायेंगे, और न ही जन-जीवन/शांति व्यवस्था प्रभावित करने के लिए इसका उपयोग करेगा। जुलूस-धरना आयोजन से पूर्व सम्बन्धित मजिस्ट्रेट से शासनादेशानुसार अनुमति लेना जरूरी है।
कोई भी व्यक्ति,व्यक्तियों का समूह सार्वजनिक स्थल पर मादक पदार्थ आदि का सेवन नहीं करेगा और न ही इसका प्रयोग कर भ्रमण करेगा। उन्होंने बताया कि ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग किया जाता है तो मन्द गति से किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम द्वारा निर्धारित डेसिबल सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा, किन्तु रात्रि 10 बजे से प्रातः 06-00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग किसी भी दशा में नही किया जायेगा।
