Sunday, April 12, 2026
Homeउत्तर प्रदेशवाराणसी में पॉच मार्च को सायंकाल 06 बजे बंद हो जायेगा चुनाव...

वाराणसी में पॉच मार्च को सायंकाल 06 बजे बंद हो जायेगा चुनाव प्रचार

चुनाव आयोग से अनुमोदित 1248 मतदान केन्द्रों के 3371 मतदेय स्थलों पर सात मार्च को होगा मतदान

वाराणसी(हि.स.)। प्रदेश विधानसभा चुनाव के सातवें चरण में सात मार्च को वाराणसी में मतदान प्रात:काल सात बजे से सायंकाल 06 बजे के बीच होगा। मतदान के लिए जिले में 1248 मतदान केन्द्रों पर 3371 मतदेय स्थल बनाये गये हैं । मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि जिले में मतदान के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार, सार्वजनिक सभाएं और जुलूस निकलना बंद हो जायेंगे।

चुनाव प्रचार में आये दलों के पदाधिकारी आदि, जो निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से आए हैं और जो निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता नहीं हैं,उन्हें निर्वाचन क्षेत्र छोड़कर जाना होगा। उन्होंने बताया कि ये नियम अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के मामले में लागू नहीं होगा। भले ही वे निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता न हों। उन्होंने बताया कि मतदान के दिन मतदान केन्द्र के एक सौ मीटर की दूरी के भीतर वोटों का प्रचार करना निषिद्ध होगा। निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी पोलिंग एजेन्ट नियुक्त कर सकते है, यदि निर्वाचन लड़ने वाले किसी उम्मीदवार को उस मतदेय स्थल या पड़ोसी मतदेय स्थल का पोलिंग एजेन्ट नहीं मिलता है, तो वह उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के किसी मतदाता को पोलिंग एजेन्ट नियुक्त कर सकता है।

पीठासीन अधिकारी किसी भी परिस्थिति में मतदान समाप्ति से दो घंटे पूर्व के अन्दर किसी भी मतदान अभिकर्ता को उसके प्रतिस्थानी अभिकर्ता से बदले जाने की अनुमति नही देगें। किसी भी परिस्थिति में मतदान अभिकर्ता को मतदान समाप्ति से पूर्व निर्वाचक नामावली की उसकी प्रति मतदान केन्द्र से बाहर ले जाने अनुमति नहीं दी जायेगी। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं के लिए मतदान केन्द्र पर बैठने की व्यवस्था प्राथमिकता में की जाएगी।

—इन्हें मतदान केन्द्र के अंदर प्रवेश करने की अनुमति

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र के अन्दर केवल निर्वाचक, मतदान अधिकारी, एक समय में प्रत्येक अभ्यर्थी, उनका निर्वाचन अभिकर्ता और प्रत्येक अभ्यर्थी का एक समय में एक मतदान अभिकर्ता मतदान को मतदान केन्द्र में आने की अनुमति देंगे। इसी तरह चुनाव आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक, किसी निर्वाचक की गोद में बच्चा, किसी नेत्रहीन अथवा अशक्त निर्वाचक, जो बिना किसी सहायता के चल अथवा मत नहीं डाल सकता, के साथ आने वाला व्यक्ति, पीठासीन अधिकारी के अनुमति से समय-समय पर निर्वाचकों की पहचान करने वाले एजेंट को अनुमति मिलेगी।

श्रीधर

RELATED ARTICLES

Most Popular