वाराणसी । 31 साल में मुकदमे की सुनवाई की 260 तिथियों के बाद अब ज्ञानवापी परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण का अदालत ने आदेश दिया है। वहीं, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता अभयनाथ यादव ने कहा कि वह फैसले से संतुष्ट नहीं हैं और इसे हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि अदालत ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश दिया है। गौरतलब है कि इस मुकदमे की सुनवाई के क्षेत्राधिकार को लेकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक की कोर्ट में चुनौती दी थी। 25 फरवरी 2020 को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने चुनौती को खारिज कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने जिला जज के यहां निगरानी याचिका दाखिल की थी। इस पर आगामी 12 अप्रैल को सुनवाई होनी है। इसी मुकदमे की पोषणीयता को लेकर हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो चुकी है और हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।
वाराणसी : ज्ञानवापी के सर्वेक्षण से संतुष्ट नहीं सुन्नी बोर्ड
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