Sunday, March 22, 2026
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वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम मुकदमों की सूची में छापने पर रोक

प्रयागराज (हि.स)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महानिबंधक कार्यालय को निर्देश दिया है कि किसी भी वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम काज लिस्ट (मुकदमा सूची) में प्रकाशित न किया जाए। ऐसा करना अधिवक्ता अधिनियम एवं भारतीय बार काउंसिल के नियमों के खिलाफ है।

कोर्ट ने प्रश्नगत मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल श्रीवास्तव का नाम काज लिस्ट से हटाने का निर्देश दिया है। याची अधिवक्ता के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित कर दी गई। याचिका की सुनवाई 8 सितम्बर को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने राजेंद्र बेवले की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता ने कहा कि बहस करने वाले अधिवक्ता अब सीनियर अधिवक्ता नामित हो गये हैं। इस समय दूसरी कोर्ट में बहस कर रहे हैं। इसलिए सुनवाई स्थगित की जाय।

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