Thursday, April 2, 2026
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लखीमपुर घटना : आशीष मिश्रा की रिमांड लायक पुलिस के पास नहीं थे पर्याप्त साक्ष्य

लखीमपुर-खीरी(हि.स.)। तिकुनिया संघर्ष मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद रिमांड को लेकर सीजेएम कोर्ट में डिफेंस लॉयर ने सोमवार को अपना पक्ष रखा। जिस पर न्यायाधीश चिंताराम ने डिफेंस लॉयर रमेश मिश्रा की बात सुनी और फैसला सुरक्षित कर लिया।

लखीमपुर घटना : आशीष मिश्रा की रिमांड लायक पुलिस के पास नहीं थे पर्याप्त साक्ष्य

डिफेंस लॉयर रमेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तारी के बाद आशीष मिश्रा के पक्ष को सुनने के लिए न्यायालय ने 11 अक्टूबर दोपहर एक बजे का जो समय दिया था, उस दौरान सीजेएम कोर्ट में न्यायाधीश चिंताराम के समक्ष डिफेंस ने अपनी बात रखी। साथ ही डिफेंस ने यह भी बताया कि पुलिस विवेचक द्वारा जो साक्ष्य और दस्तावेज रखे गए हैं, उनसे यह कहीं नहीं साबित हो रहा है कि आशीष को रिमांड पर भेजा जाए। क्योंकि उन्हें नोटिस चस्पा कर एसआईटी और जांच टीम के सामने बुलाया गया था। जहां पर वह पेश हुए थे उनसे पूछताछ की गई थी जो सवालों से पूछा जाए थे उन सभी सवालों का उन्होंने जवाब दिया है, ऐसे में अब रिमांड का क्या सवाल है। विवेचक द्वारा कोई भी सफिशिएंट रीजन नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार उन्हें जितने भी सवाल करने थे सब के सब वह कर चुके हैं। अब रिमांड का कोई औचित्य नहीं है, यह केवल आशीष मिश्रा को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करना चाहते हैं। इसलिए रिमांड का कोई भी औचित्य नहीं बनता।

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