Tuesday, February 10, 2026
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लखीमपुर खीरी के सात क्रय केन्द्र प्रभारी निलम्बित, एफआईआर के निर्देश

-सात क्रय केन्द्रों को दो वर्ष के लिए गेहूं-धान क्रय करने से काली सूची में डालने के निर्देश

लखनऊ (हि.स.)। जनपद लखीमपुर खीरी में वर्ष 2019-20 में किसानों से धान क्रय करने में अनियमितता पाये जाने पर सात क्रय केन्द्र प्रभारियों को निलम्बित करते हुए एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये गये हैं।
अपर मुख्य सचिव सहकारिता एम.वी.एस. रामी रेड्डी ने इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं। जारी निर्देश के अनुसार जनपद लखीमपुर खीरी के सात क्रय केन्द्र उत्तरी खीरी अनुसूचित जनजाति फेडरेशन एट गोला मण्डी (क्रय एजेन्सी-पीसीयू), उत्तरी खीरी अनुसूचित जनजाति फेडरेशन एट चन्दन चौकी (क्रय एजेन्सी-पीसीयू), सहकारी संघ खैरहनी एट प्रीतमपुरवा (क्रय एजेन्सी-पीसीयू), सहकारी संघ खैरहनी एट ढखेरवा (क्रय एजेन्सी-पीसीएफ), सहकारी संघ कुकरा टाउन एट मुड़ा जवाहर (क्रय एजेन्सी-पीसीएफ), सहकारी संघ कुकरा टाउन एट सांडा (क्रय एजेन्सी-पीसीयू) एवं केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार नैनापुर (क्रय एजेन्सी-पीसीयू) में वर्ष 2019-20 में किसानों से धान क्रय के सम्बन्ध में अनियमितता की शिकायत पाये जाने पर जांच समिति द्वारा जांच करायी गयी, जांच रिपोर्ट में शिकायतें सही पाये जाने पर इन क्रय केन्द्रों के प्रभारियों को निलम्बित करते हुए उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। 
इन क्रय केन्द्रों के निरीक्षणीय-पर्यवेक्षणीय दायित्व जिन सहायक विकास अधिकारियों के पास थे, उनको निलम्बित करके विभागीय कार्यवाही एवं जनपद लखीमपुर के सम्बन्धित जिला प्रबन्धक, पीसीयू एवं जिला प्रबन्धक, पीसीएफ को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
अपर मुख्य सचिव सहकारिता द्वारा जारी निर्देश के अनुसार इन क्रय केन्द्रों के पर्यवेक्षणीय दायित्व में जो भी अपर जिला सहकारी एवं सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक जिम्मेदार हों, उन्हें प्रशासनिक आधार पर जनपद लखीमपुर से स्थानान्तरित करते हुए उनको कारण बताओ नोटिस जारी करके उनके विरुद्ध अग्रेतर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जनपद लखीमपुर खीरी के सात क्रय केन्द्रों को दो वर्ष के लिए गेहूं-धान क्रय करने से ब्लैकलिस्टेड किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं। शासन द्वारा जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

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