लखनऊ : संजय गांधी के समय भी हुई थी देश के साथ उप्र में नसबंदी
-जनसंख्या मसौदे पर रिटायर्ड जस्टिस मित्तल का बड़ा बयान
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सरकार नई जनसंख्या नीति लाने की तैयारी में है। नए जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। शनिवार को राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि संजय गांधी के समय भी नसबंदी हुई थी लोगों को एक बोरी सीमेंट लेने के लिए भी प्रमाण पत्र दिखाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि जानबूझकर कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो उसे कानूनी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने सोच समझकर नीति बनाई है। उन्होंने यह भी कहा कि हम किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हैं पर हम चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण में मदद करने वालों को योजनाओं का लाभ मिले।
जस्टिस मित्तल ने आगे कहा, कानून लागू होने के बाद 2 बच्चों से अधिक अगर किसी के होते हैं तो उनसे सरकारी सुविधाएं वापस ले ली जाएंगी। वहीं मौलाना की टिप्पणी पर कोई जवाब नहीं देते हुए कहा कि कानून अपना काम करता है। उन्होंने कहा कि हमने लोगों से 19 जुलाई तक राय भी मांगी है जिसको उसमें मेंशन किया जाएगा। मित्तल ने कहा कि अगर अभिभावक सरकारी नौकरी में हैं और नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूश का लाभ मिलेगा। कानून के मौजूदा ड्राफ्ट के मुताबिक, ये विधेयक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक साल बाद लागू होगा। एक से ज्यादा विवाह के मामले में, बच्चों की संचयी संख्या की गणना के उद्देश्य से प्रत्येक जोड़े को एक विवाहित जोड़े के रूप में गिना जाएगा। मसौदा कानून में कहा गया है कि सिर्फ दो बच्चे करने वालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रोत्साहन किसी को भी दिया जाएगा जो खुद या जीवनसाथी पर स्वैच्छिक नसबंदी ऑपरेशन करवाकर दो-बच्चे के मानदंड को अपनाता है। इसमें मामूली ब्याज दरों पर घर बनाने या खरीदने के लिए सॉफ्ट लोन और पानी, बिजली और हाउस टैक्स जैसी उपयोगिताओं के लिए शुल्क में छूट शामिल होगी। इसके अलावा दो बच्चे के मानदंड का पालन करने वाले सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त रूप से पूरी सेवा के दौरान दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि, पूरे वेतन और भत्ते के साथ 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश और मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और जीवनसाथी को बीमा कवरेज मिलेगा। एक बच्चे वाले कर्मचारी को चार अतिरिक्त इंक्रीमेंट दिए जाएंगे।