लखनऊ(हि.स.)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अनुपम कुमार ने शुक्रवार को यहां बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राम मनोहर नारायण मिश्र ने 11 दिसम्बर को सुबह दस बजे से लखनऊ के जनपदीय न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत के निर्देश दिये हैं।
बताया कि पारिवारिक न्यायालय एवं मोती महल स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण लखनऊ में भी लोक अदालतों का उसी समय आयोजन होगा। वादकारीगण जिनके वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन हो, वह सम्बन्धित न्यायालयों से सम्पर्क कर वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित कराकर लाभान्वित हो सकते हैं।
बताया कि लोक अदालतों में बैंक वसूली वाद, किरायेदारी वाद, मोबाईल फोन व केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्धित प्रकरण, ऐसे प्रकरण जिनमें पक्षकार पारस्परिक सद्भावना हेतु आपसी सुलह समझौते से निपटाना चाहें, दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस के मामलें, जनोपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से सम्बन्धित प्रकरण आदि का निस्तारण मौके पर किया जायेगा।
शरद
