-व्यावसायिक वाहनों के टैक्स पर जुर्माना माफी के लिए 26 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन
-व्यावसायिक वाहन मालिकों को तीन दिनों तक टैक्स में जुर्माने पर मिलेगी छूट
लखनऊ (हि.स.)। राजधानी लखनऊ के आरटीओ कार्यालय में एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए तीन दिन का मौका है। व्यावसायिक वाहन मालिक बकाया टैक्स पर जुर्माना माफी के लिए 26 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद वाहन मालिकों से टैक्स जमा के लिए आवेदन नहीं लिए जायेंगे।
परिवहन विभाग ने राजस्व बढ़ाने के साथ ही वाहन मालिकों को राहत देने के लिए एक मुश्त शास्ति समाधान योजना बीते चार चुलाई से शुरू की है। एक अप्रैल 2020 से पहले के व्यावसायिक वाहन मालिकों के टैक्स पर जुर्माना माफ कर दिया गया है। साथ ही तीन किश्तों में टैक्स जमा करने की सुविधा दी गई है। फिलहाल लखनऊ में अभी तक 35 हजार से अधिक वाहन मालिकों ने टैक्स पर लगाए गए जुर्माने पर छूट पाने के लिए किसी तरह से आवेदन नहीं किया है।
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अखिलेश द्विवेदी ने मंगलवार को बताया कि व्यावसायिक वाहन मालिक टैक्स पर लगाए गए जुर्माने में छूट पाने के लिए लखनऊ आरटीओ में आवेदन कर सकते हैं। 26 अगस्त तक इस योजना में आवेदन करने की अंतिम तारीख है। तीन दिन के भीतर एक हजार रुपये देकर रजिस्ट्रेशन कराने पर अगले एक महीने के भीतर बकाया टैक्स जमा करके जुर्माने से छूट पा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि टैक्स वसूली के मामले में लखनऊ पहले स्थान पर है। इस योजना को आगे बढ़ाने की सम्भावना नहीं है। इसके बाद आवेदकों से जुर्माने के साथ टैक्स वसूला जायेगा। फिलहाल लखनऊ में अभी तक चार करोड़ रुपए से अधिक का टैक्स जमा करते हुए करीब तीन करोड़ रुपए जुर्माना के तौर पर माफ किए गए हैं।
दीपक
