लखनऊ (हि.स.)। लखनऊ के सिविल जज जूनियर डिवीजन ने पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और डॉ. नूतन ठाकुर के ट्विटर अकाउंट को निलम्बित किये जाने के सम्बन्ध में ट्विटर इंक को नोटिस जारी किया है।
ट्विटर ने बीते 09 अक्टूबर को इन दोनों के ट्विटर अकाउंट को यह कहते हुए निलम्बित कर दिया था कि ये अकाउंट ट्विटर के नियमों, खासकर निजी सूचनाओं को सार्वजनिक करने के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। मैसेज के अनुसार उन्होंने बिना अधिकार के सेना के पदाधिकारियों की सूचना सार्वजनिक की।
इस पर अमिताभ और नूतन ने 11 अक्टूबर को ट्विटर को नोटिस दिया था, जिसके बाद ट्विटर ने अमिताभ का अकाउंट बहाल कर दिया, किन्तु नूतन के अकाउंट को स्थायी रूप से निलम्बित कर दिया। याचीगण के अधिवक्ता दीपक कुमार ने कोर्ट को कहा कि इन अकाउंट के निलम्बन पूर्णतया गलत हैं। नूतन ने अपना अकाउंट तत्काल बहाल करने तथा क्षतिपूर्ति की मांग की, जबकि अमिताभ ने क्षतिपूर्ति की मांग की है।
इस पर सिविल जज जूनियर डिवीजन शोभित राय ने ट्विटर इंक को नोटिस जारी करते हुए जवाब देने को कहा है।
दीपक
