-व्यावसायिक वाहन मालिकों को 26 सितम्बर तक टैक्स में जुर्माने पर मिलेगी छूट
लखनऊ (हि.स.)। राजधानी लखनऊ के आरटीओ कार्यालय में एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत एक अप्रैल 2020 के पहले के वाहनों पर लगे टैक्स पर जुर्माने से छूट पाने के लिए अब 26 सितम्बर तक आवेदन लिए जाएंगे। व्यावसायिक वाहन मालिक बकाया टैक्स पर जुर्माना माफ करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
परिवहन विभाग राजस्व बढ़ाने के साथ ही वाहन मालिकों को राहत देने के लिए एक मुश्त शास्ति समाधान योजना चला रहा है। एक अप्रैल 2020 से पहले के व्यावसायिक वाहन मालिकों के टैक्स पर जुर्माना सौ प्रतिशत माफ कर दिया गया है। साथ ही तीन किश्तों में टैक्स जमा करने की सुविधा दी गई है। फिलहाल लखनऊ में अभी तक 35 हजार से अधिक वाहन मालिकों ने टैक्स पर लगाए गए जुर्माने पर छूट पाने के लिए किसी तरह से आवेदन नहीं किया है।
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अखिलेश द्विवेदी ने शनिवार को बताया कि व्यावसायिक वाहन मालिक टैक्स पर लगाए गए जुर्माने से छूट पाने के लिए लखनऊ आरटीओ में अब 26 सितम्बर तक एक हजार रुपये शुल्क देकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि टैक्स वसूली के मामले में लखनऊ पहले स्थान पर है। लखनऊ में अभी तक चार करोड़ रुपए से अधिक का टैक्स जमा करते हुए करीब तीन करोड़ रुपए जुर्माना के तौर पर माफ किए गए हैं।
दीपक
