Wednesday, January 14, 2026
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रेप के आरोपी को 85 दिन में आजीवन कारावास

राज्य डेस्क

पटना। बिहार के अररिया में आठ साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले को अदालत ने जीवन भर जेल में ही रहने की कठोर सजा सुनाई है। मामले की एफआईआर दर्ज होने के 85 दिनों के अंदर ही अदालत ने फैसला सुनाया है। एडीजे-6 शशिकांत राय की अदालत ने अपने फैसले में आरोपी को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास में रखने का आदेश दिया है। आरोपी पर 10 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है। इसके अलावा सरकार की तरफ से विक्टिम कम्पनसेशन फन्ड से पीड़िता को 10 लाख रुपये आर्थिक मदद देने के लिए डीएलएसए के माध्यम से आदेश दिया है। पोक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी डॉ श्याम लाल यादव ने बताया कि कुआड़ी वार्ड पांच में 22 सितंबर 2021 की शाम आरोपी राजकुमार यादव ने बच्ची को चाकलेट के बहाने बाहर ले जाकर दुष्कर्म किया था। दरिंदगी से बच्ची के प्राईवेट पार्ट में गंभीर चोट भी लगी थी। खून बहता देख आरोपी युवक बच्ची को सड़क किनारे छोड़कर भाग गया था। ग्रामीणो की मदद से बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्ची ने पुलिस के सामने बयान देते हुए अपनी आपबीती बयां की।

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