Monday, April 13, 2026
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 रेप के आरोपित को 10 साल की कैद, 24 हजार जुर्माना

-घर में अकेली पाकर पीड़ित से किया था दुष्कर्म

-साल 2013 में हुई थी वारदात

कौशांबी(हि.स.)। जिला अदालत की विशेष कोर्ट पॉक्सो ने घर में घुसकर रेप के मामले में आरोपित को 10 साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत में मामले की सुनवाई 10 साल चली। अदालत में सजा सुनकर आरोपित पवन कुमार पांडेय रो पड़ा। पुलिस ने उसे कस्टडी में लेकर जेल सजा कटाने के लिए भेज दिया है।

कोखराज थाना क्षेत्र के भरवारी नगर पालिका क्षेत्र में एक पिता ने किशोर बेटी से रेप की वारदात की शिकायत पुलिस ने दर्ज कराी थी। पुलिस ने मामले में जांच कर आरोपित पवन कुमार पाण्डेय पुत्र केशव प्रसाद पाण्डेय के खिलाफ घर में घुसकर रेप, धमकी एवं पाक्सो की धाराओं में केस दर्ज किया। पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर आरोपित को कड़ी सजा दिए जाने की अपील की।

पीड़ित के मामले की सुनवाई स्पेशल कोर्ट पॉक्सो के जज अरविंद कुमार की अदालत में हुई। कोर्ट ने सबूत एवं गवाहों के बयान के आधार पर आरोपित पवन कुमार पांडेय पर आरोप सिद्ध पाया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया, कोर्ट ने मुल्जिम पवन कुमार पांडेय उर्फ गोविन्द पांडेय पुत्र केशव पांडेय को 10 साल के कठोर कारावास एवं 24 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माने की रकम जमा होने पर 19,500 रुपये पीड़ित को बतौर प्रतिकर दिए जाने का आदेश दिया है। अदालत में सजा सुनने के बाद मुल्जिम पवन पांडेय रो पड़ा। कोर्ट मोहर्रिर ने उसे कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया। जिससे वह जेल में अपनी सजा भुगत सके।

अजय

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