रिटायर्ड जजों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
नई दिल्ली (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर गुरुवार को रोक लगा दी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के दो आईएएस अधिकारियों को हिरासत में लेने का आदेश दिया गया था। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को कुछ लाभ देने के संबंध में नियम नहीं बना पाने पर उत्तर प्रदेश के वित्त सचिव एसएसए रिजवी और विशेष सचिव (वित्त) सरयू प्रसाद मिश्रा को बुधवार को हिरासत में ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज दोनों अधिकारियों को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को आज पेश होने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर भी रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को कुछ लाभ देने के संबंध में नियम नहीं बना पाने पर दोनों अधिकारियों को हिरासत में लेने का आदेश दिया था। आज एएसजी केएम नटराज ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए कहा कि नियम बना लिये गए हैं और उन्हें राज्यपाल के यहां भेजा गया है। जब तक राज्यपाल उन नियमों की पड़ताल करते तब तक अधिकारियों को हिरासत में लेने का आदेश जारी कर दिया गया।
संजय/पवन/दधिबल