रायबरेली: हत्या के मामले में हत्यारे को आजीवन कारावास और 10 हजार का अर्थदंड
रायबरेली(हि. स.)। दो वर्ष पूर्व हुई महिला की हत्या के मामले में अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास के साथ-साथ 10 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
उल्लेखनीय है कि सलोन कोतवाली क्षेत्र के गौतमन का पुरवा मजरे तिवारीपुर में 14 मई 2019 को इसी गांव की निवासी देवरती नाम की महिला की उस समय कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई थी जब वो रात में घर के अंदर सो रही थी। मृतका की बेटी नीलम ने गांव के राम भरोसे उर्फ हटीले के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट में मामला चला। ट्रायल के दौरान मौखिक साक्ष्य और चिकित्सीय साक्ष्य में कोर्ट के सामनें ये बात स्पष्ट हो गई कि मृतका देवरती को धारदार हथियार से गहरे जख्म दिए गए थे जिससे उसकी मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उसके सिर में चोट के तीन निशान भी मिले थे।
कोर्ट ने समस्त पहलुओं पर सुनवाई की और जब केस जजमेंट पर पहुंचा तब हत्यारोपी की ओर से दलील दी गई कि उसकी उम्र 55-60 साल की है। वो गरीब है और भट्टे पर मजदूरी करता है इसलिए कम से कम सजा दी जाए,लेकिन विशेष न्यायाधीश हीरा लाल ने तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और 10 हजार का अर्थदंड लगाया है।