Thursday, February 12, 2026
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रायबरेली कोर्ट ने सोमनाथ भारती को सशर्त जमानत दी, देश छोड़ने पर लगाई पाबंदी

रायबरेली (हि. स.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी को लेकर फंसे आप विधायक व पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती को कोर्ट ने शनिवार को सशर्त जमानत दे दी। उन्हें 50-50 हजार के दो बेल बांड पर रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत दी। साथ ही कोर्ट ने सुनवाई चलने तक देश छोड़ने पर भी पाबंदी लगा दी है।
विशेष जज विनोद कुमार बरनवाल ने इस मामले की सुनवाई की। उन्होंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमनाथ भारती को सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने भारती को 50-50 हज़ार के दो बेल बांड भी कोर्ट में जमा करने व सुनवाई चलने तक देश न छोड़ने का भी आदेश दिया है। फिलहाल आप विधायक सुल्तानपुर जेल में बंद है और आज उन्हें कोर्ट में पेश नही किया गया था। इस मामले में शुक्रवार को उनकी सुनवाई टल गई थी और एक अन्य मामले में सुल्तानपुर कोर्ट ने उन्हे पहले ही जमानत दे दी थी। रायबरेली कोर्ट के फैसले के बाद अब सोमनाथ भारती की जेल से रिहाई हो सकेगी। 
उल्लेखनीय है कि सोमवार को रायबरेली पुलिस ने 147, 332, 353, 595, 153A, 504 व 506 में मामला दर्ज कराया था। उन पर मुख्यमंत्री पर विवादित टिप्पणी और पुलिस से अभद्रता करने का आरोप था। मामले में आप विधायक व उनके 15 अन्य साथियों पर मुकदमा दर्ज कराया गया था।
Submitted By: Edited By: Deepak Yadav

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