राज्य सूचना आयोग द्वारा 475 पेशेवर आरटीआई कार्यकर्ता चिन्हित
राज्य सूचना आयुक्त ने आयोग में लंबित प्रकरणों की किया गहन समीक्षा
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चन्द्र सिंह ने कहा है कि आयोग द्वारा प्रदेश में 475 पेशेवर आरटीआई कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया गया है, जिन्होंने जन सूचना अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के पवित्र उद्देश्यों को नष्ट कर दिया है। राज्य सूचना आयोग में लम्बित 50 हजार से अधिक मामलों में से 70 फीसद मामले इन्हीं से सम्बंधित हैं। गुरुवार को एक दिवसीय सरकारी दौरे पर गोंडा आए सूचना आयुक्त जिला पंचायत सभागार में गोंडा व बलरामपुर जिलों के जन सूचना अधिकारियों के साथ लम्बित वादों की समीक्षा करने के उपरान्त पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे।
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एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि आयोग में करीब 50 हजार प्रकरण सुनवाई के लिए लम्बित हैं। इनमें गोंडा के 373 तथा बलरामपुर के 152 मामले भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने इस अधिनियम के पवित्र उद्देश्य को नष्ट कर दिया है। उन्होंने इसे एक व्यवसाय बना लिया है। आयोग द्वारा पूरे प्रदेश में 475 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है, जिनके बारे में हम दावे से कह सकते हैं कि 70 फीसद से अधिक मामले इन्हीं के हैं। इससे न केवल आयोग बल्कि सम्बंधित विभाग का काम भी प्रभावित होता है। हमें ऐसे लोगों की आरटीआई सुननी पड़ती है, जिनका लोक हित से दूर-दूर तक कोई सम्बंध नहीं होता है। इससे पूर्व उन्होंने गोंडा पहुंचकर कई विभागों के राज्य सूचना आयोग में लंबित प्रकरणों की समीक्षा किया। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी प्रकरणों का समयांतर्गत निस्तारण सुनिश्चित करें। मांगी गई सूचना में सही तथ्यों की जानकारी दें। उन्होंने कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सादे कागज पर दिए गए आवेदन पत्र के साथ 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगाना अनिवार्य होगा। नगद रुपए संलग्न करने पर सूचना प्रदान नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे समय से सूचना प्रदान कर अधिनियम के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
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उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रत्येक कार्यालय में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों का रजिस्टर रखा जाए। उस रजिस्टर में आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि, निस्तारण की तिथि तथा अन्य सूचनाएं क्रम से दर्ज की जाए। जिला स्तरीय अधिकारी/जन सूचना अधिकारी नियमित रूप से रजिस्टर का निरीक्षण करते रहें तथा प्राप्त मामलों का समय बद्ध निस्तारण कराएं। उन्होंने तीनों कार्यालयों द्वारा तैयार किए गए रजिस्टर का निरीक्षण किया तथा इसके रख रखाव पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कार्यालय में उपलब्ध सूचनाएं ऑनलाइन भी दर्ज की जाएं ताकि आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ऑनलाइन भी सूचना दी जा सके। विभाग से संबंधित न होने की दशा में आवेदन पत्र संबंधित विभाग को पांच दिन के भीतर अंतरित कर दी जाए। प्रार्थना पत्र अंतरण की सूचना संबंधित आवेदनकर्ता को भी दी जाए ताकि वह संबंधित कार्यालय से सूचना प्राप्त कर सके। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी जयनाथ यादव, जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार, प्रशासनिक अधिकारी मो. नईम समेत सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
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जानकी शरण द्विवेदी
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