राजूपाल हत्याकांड के छह दोषियों को उम्रकैद, एक को चार साल की सजा

लखनऊ (हि.स.)। बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड के सभी सात आरोपितों को लखनऊ के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी करार दिया। कोर्ट ने छह दोषियों को उम्रकैद और एक को चार साल की सजा सुनाई है।

पुलिस हिरासत में मारे गए अतीक अहमद और अशरफ भी राजू पाल हत्याकांड में नामजद थे। जिंदा बचे सात आरोपितों- आबिद, फरहान, जावेद, अब्दुल कवी, गुल हसन, इसरार और रंजीत पाल को दोषी करार दिया गया है। इनमें से आबिद, जावेद, अब्दुल कवी, गुल हसन, इसरार और रंजीत पाल को आजीवन कारावास और 50-50हजार रुपये की सजा सुनाई गई है। वहीं फरहान को अवैध हथियार रखने का दोषी माना गया है। उसे चार साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा हुई है।

25 जनवरी 2005 को तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल की प्रयागराज के धूमनगंज में ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में सामने आया था कि विधानसभा चुनाव में माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ को हराने के कारण राजूपाल की हत्या की गई थी। इस हत्याकांड में माफिया अतीक और उसका भाई अशरफ भी दोषी थे, लेकिन कुछ युवाओं ने प्रयागराज में उनकी हत्या कर दी थी।

दीपक/पवन

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