लखनऊ (हि.स.)। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार से धारा 144 लागू की गई है। यह फैसला आने वाले त्योहारों और महत्वपूर्ण दिनों को देखते हुए लिया गया है। इसको लेकर सयुंक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था पीयूष मोर्डिया की ओर से आदेश जारी किया गया है, जो 10 फरवरी तक लागू रहेगा।
जेसीपी लॉ एंड आर्डर ने बताया कि मकर संक्रांति, जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म दिवस, 26 जनवरी और बसंत पंचमी के त्योहार हैं। साथ ही विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसके चलते विशेष सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं, किसान संगठनों व प्रदर्शनकारियों के धरना प्रदर्शन से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, इसलिए प्रतिबंधात्मक धारा लगाई जा रही है।
श्री मोर्डिया ने अपने आदेश में कहा है कि विधानभवन की परिधि में ट्रैक्टर ट्राली, ट्रैक्टर, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, हथियार लेकर आना पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेगा।
शहर में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन निर्धारित धरना स्थल छोड़कर अन्य स्थान पर बिना अनुमति के करने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनश्चित की जाएगी। एक स्थान पर चार लोग खड़े हुए नहीं पाए जाएंगे। उन्होंने पुलिस को धारा 144 को सख्ती से पालन कराये जाने के निर्देश दिए हैं।
दीपक
