यूपी सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड का 28 फरवरी तक चुनाव कराने का निर्देश
– कार्यकाल बढ़ाने का आदेश रद्द, प्रमुख सचिव प्रशासक नियुक्त
प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड का कार्यकाल बढ़ाने के अपर प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ के 30 सितम्बर 2020 के आदेश को रद्द कर दिया है और प्रमुख सचिव को प्रशासक नियुक्त कर 28 फरवरी तक बोर्ड का चुनाव कराकर चार्ज सौपने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि 30 सितम्बर का आदेश रद्द होने से इस दौरान लिए गये फैसलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वे वैध माने जायेंगे। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति एस.एस. शमशेरी की खंडपीठ ने नसीमुद्दीन व अन्य की याचिका पर दिया है।
याची का कहना था कि बोर्ड का चुनाव 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने के पहले करा लिया जाना चाहिए। 01 अप्रैल 2020 को कार्यकाल समाप्त हो गया। कोविड 19 के प्रकोप के कारण छह माह के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया। इसके बाद भी चुनाव न कराकर कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। ऐसा करने का राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। 600 से कम वोटर हैं। सोसल डिस्टेन्सिंग के जरिए चुनाव कराया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को बोर्ड के कार्यकाल बढ़ाने की अधिकारिता नहीं है। ऐसी आपात आवश्यकता नहीं थी, जिससे कार्यकाल बढ़ाना अपरिहार्य था।
सरकार का कहना था कि कोविड संक्रमण के चलते डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्यकाल बढ़ाने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने जिसे सही नहीं माना और चुनाव कराने का निर्देश दिया है।