नई दिल्ली(हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के मोरबी पुल हादसा मामले की न्यायिक जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले पर गुजरात हाई कोर्ट स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है, इसलिए इसकी यहां सुनवाई करने की जरूरत नहीं है।
आज सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि मोरबी पुल हादसे पर गुजरात हाई कोर्ट स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है। तब कोर्ट ने कहा कि इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को गुजरात हाई कोर्ट में अपनी बात रखने की अनुमति दे दी।
वकील विशाल तिवारी ने याचिका दाखिल कर हादसे की जांच की मांग की थी। याचिका में मांग की गई थी कि मोरबी पुल हादसे की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया जाए। याचिका में मांग की गई कि राज्य कमेटी का गठन करें जो अपने यहां पुराने स्मारकों और पुलों के जोखिम का आकलन करे ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
याचिका में मांग की गई थी कि हर राज्य में एक विशेष विभाग का गठन हो जो इस तरह के हादसों की तेजी से जांच करे। साथ ही सार्वजनिक इस्तेमाल की ऐसी इमारतों के निर्माण में बेहतरीन गुणवत्ता सुनिश्चित कर सके। याचिका में केंद्र सरकार और सभी राज्यों को पक्षकार बनाया गया था।
संजय
