मेरठ(हि.स.)। स्कूल-कॉलेजों के बाहर नाबालिगों को सिगरेट और गुटखा बेचने पर कड़ी कार्रवाई होगी। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर मेरठ में शनिवार को जनपद स्तरीय प्रवर्तन दल द्वारा तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान अभियान चलाया गया।
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर जनपद स्तरीय प्रवर्तन दल के द्वारा तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान अभियान चालया गया। इसके तहत छिपी टैंक, कचहरी, आरजी इंटर कॉलेज, आरजी पीजी कॉलेज, मेरठ कॉलेज के आसपास छापेमारी की गई। स्कूल-कॉलेजों के आसपास के सभी तम्बाकू वेंडर्स और स्कूल-कॉलेज प्रबंधन को कोटपा अधिनियम 2003 की धाराओं के बारे में विस्तृत दी गई। बताया गया कि अधिनियम की धारा-6बी का अनुपालन करने के लिए शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री नहीं की जाए। टीम ने सभी दुकानों पर सिगरेट व तम्बाकू उत्पादों के पैकेटों की जांच की गई। नाबालिगों को सिगरेट और गुटखा बेचने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। टीम ने कई दुकानदारों पर कोटपा अधिनियम के उल्लंघन करने व बिना वैधानिक चेतावनी वाले तंबाकू उत्पाद बेचने के कारण उन्हें चेतावनी देते हुए उनसे जुर्माना वसूला गया। सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों को बड़ी मात्रा में ऑन-स्पॉट नष्ट भी किया गया। दुकानदारों को भविष्य में बिना वैधानिक चेतावनी वाले तंबाकू उत्पाद को ना बेचने व दुकानों पर 18 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को तबाकू उत्पाद नहीं देने वाले बोर्ड लगाने को कहा गया। इसके साथ ही लाइसेंसिंग प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई।
इस अवसर पर अपर सीएमओ डॉ. पूजा शर्मा, श्रम विभाग से चन्द्रप्रकाश, उच्च शिक्षा विभाग से नरेंद्र कुमार, पुलिस विभाग से सारिका त्यागी व सतेन्द्र शर्मा, शिक्षा विभाग से आशीष प्रधानाचार्य व जनपद तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ से मोहित भारद्वाज आदि उपस्थित रहे।
कुलदीप
