मासूम के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल का कारावास, 20 हजार का अर्थदंड
गाजियाबाद (हि.स.)। मासूम से दुष्कर्म करने वाले दोषी शख्स को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी भी लगाया है। मामला ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र का है।
विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने सोमवार को बताया कि थाना ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र में रहने वाली नौ साल की मासूम बच्ची को पड़ोस में रहने वाला पंकज 10 मार्च 2018 को उठाकर ले गया था। पंकज ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया। मासूम ने यह बात अपने परिजनों को बताई। पीड़ित मासूम के परिजनों ने मामले की रिपोर्ट ट्रॉनिका थाना में दर्ज कराई। पुलिस में रिपोर्ट के आधार पर पंकज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इसके बाद जांच करते हुए पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। सोमवार को मामले की अंतिम सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश दीपिका तिवारी की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश किए। कोर्ट ने पेश सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर पंकज को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं।
फरमान अली/मोहित