माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे की जमानत याचिका पर उप्र सरकार को नोटिस
नई दिल्ली (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने हथियार लाइसेंस मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने उप्र सरकार को नोटिस जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्स एक्ट मामले में उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा रखी है। सुनवाई के दौरान अब्बास की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है।
मऊ सदर से सुभासपा के विधायक अब्बास अंसारी पर खेल कोटे से लिये गए शस्त्र लाइसेंस पर आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज कई मामलों में फरार चल रहे हैं। 25 अगस्त, 2023 को ट्रायल कोर्ट ने अब्बास को अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत फरार घोषित कर दिया था।
संजय/सुनीत/दधिबल