प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयाग कुंभ मेले में सरकार द्वारा काम लेकर स्वीकृत भुगतान न करने को गम्भीरता से लिया है और उदार रूख अपनाते हुए 15 दिसम्बर तक याची के बकाये का भुगतान करने का समय दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि प्रमुख सचिव शहरी विकास फंड उपलब्ध कराकर हर संभव प्रयास कर भुगतान कराये। कोर्ट ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने याची का भुगतान करने के आदेश की अवहेलना कर कोर्ट की अवमानना की है। यदि दस दिन में भुगतान नहीं हुआ तो उप सचिव राजेश प्रताप सिंह अवमानना कार्यवाही के लिए 15 दिसम्बर को हाजिर हो।
कोर्ट के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता किशोर कुमार पाहुजा, अधीक्षण अभियंता आर एस यादव व अधिशासी अभियंता निर्माण खंड चतुर्थ कुंभ मेला प्रयागराज हाजिर थे। इन्होंने जवाबी हलफनामा दाखिल किया। इन सभी अधिकारियों को 15 दिसम्बर को भी मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने रामा शंकर पाण्डेय की अवमानना याचिका पर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि उप सचिव ने प्रमुख सचिव शहरी विकास को पत्र लिखा है और याची के भुगतान के लिए फंड मांगा है। याची का माघमेला 2010-11, 2014-15, 2015-16 का भुगतान बाकी है। कोर्ट ने भुगतान का आदेश दिया था। सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। सात साल बाद भी भुगतान नहीं किया गया। अभी चार दिन पहले उप सचिव ने पत्र लिखा है। किंतु फंड न मिलने के कारण भुगतान नहीं किया गया। कोर्ट ने हर कोशिश कर 10 दिन में भुगतान करने या अवमानना कार्यवाही के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया है।
आर.एन
