Tuesday, March 31, 2026
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मां शृंगार गौरी मामले में पक्षकार बनने के लिए आईं 16 में से 13 याचिकाएं खारिज

-शेष 3 पर 21 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

वाराणसी(हि.स.)। ज्ञानवापी शृंगार गौरी मामले में पक्षकार बनने के लिए आईं 16 याचिकाओं में से 13 को जिला जज डॉ. अजयकृष्ण विश्वेश की अदालत ने सोमवार को सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया। शेष तीन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 21 अक्तूबर की तिथि अदालत ने तय की है। न्यायालय ने याचिकाओं को निरस्त करते हुए कहा कि बिना वादी पक्ष के सहमति के पक्षकार नही बनाया जा सकता। न्यायालय ने 8 लोगों का आवेदन अनुपस्थित रहने के कारण पहले ही खारिज कर दिया था। इस मामले में वादी महिलाओं सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक और लक्ष्मी देवी ने कहा कि उन्हें इस केस में किसी को भी पक्षकार बनाने की जरूरत नहीं है। केस में सुनवाई के लिए वह पर्याप्त हैं।

-इन लोगों की पक्षकार बनने की याचिका हुई खारिज

जिला जज की अदालत ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कोतवालपुरा के चंद्रशेखर पांडेय, काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉ कुलपति तिवारी, लोहता निवासी मुख्तार अहमद अंसारी, हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता, जैतपुरा के देवेंद्र कुमार पाठक, भेलूपुर के अरुण पाठक, क्षेत्रीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा, दी सेंट्रल आफ साइंस इंडियन फिलाॅस्फी, नई दिल्ली के चेयरमैन प्रभु नारायण, लहंगपुरा शिवपुर निवासी विजय शंकर रस्तोगी, ज्ञानवापी मुक्ति मोर्चा के चेयरमैन शिवकुमार शुक्ला, विनायक कोल्हुआ के रुद्र विक्रम सिंह, गाजियाबाद के गोविंदपुरम निवासी निखिल उपाध्याय, गंगा सेवा अभियान के आल इंडिया चीफ राकेश चंद्र पांडेय, सुंदरपुर के संतोष कुमार सिंह की याचिका खारिज कर दी।

वादी पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नन्दन चतुर्वेदी और सुधीर त्रिपाठी ने मीडिया कर्मियों को बताया कि 21 अक्टूबर को ज्ञानवापी में मलबा और दीवार का पत्थर हटाकर कमीशन कार्रवाई के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी। अधिवक्ताओं के अनुसार अभी तक विपक्षी दल की ओर से आपत्ति नहीं आई है, जबकि यह केस 17 मई, 2022 को दायर किया गया था। न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी पक्ष को अपना जवाब तैयार करने के लिए तीन दिन का समय दिया जा रहा है। अपना जवाब तैयार कर 21 अक्टूबर को कोर्ट में आएं।

श्रीधर

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