महिला पहलवानों की एफआईआर मामले में पीड़ितों के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज
दिल्ली पुलिस ने दाखिल की एक्शन टेकन रिपोर्ट, 27 जून को होगी सुनवाई
नई दिल्ली (हि.स.)। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर मामले में सभी पीड़ितों के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज करा दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने आज राऊज एवेन्यू कोर्ट को यह जानकारी दी। एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने मामले की अगली सुनवाई 27 जून को करने का आदेश दिया।
आज दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा कि सभी पीड़ितों के बयान अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज करा दिए गए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने पीड़ितों के वकील को स्टेटस रिपोर्ट उपलब्ध कराई। अब स्टेटस रिपोर्ट के तथ्यों पर 27 जून को सुनवाई होगी।
12 मई को दिल्ली पुलिस ने बताया कि उसने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों की ओर से दर्ज एफआईआर के मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। दिल्ली पुलिस की ओर से वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। उसके बाद एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।
12 मई को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस की ओर से वकील अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट से आग्रह किया था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट किसी को न दी जाए। 10 मई को कोर्ट ने पुलिस से अब तक की जांच को लेकर स्टेटस रिपोर्ट तलब किया था।
महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी।
जनवरी में विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया समेत कई पहलवानों और कोचों ने बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाते हुए दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन दिया था। उसके बाद केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय ने आरोपों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया था। नाबालिग समेत सात पहलवानों ने 21 अप्रैल को कनाट प्लेस थाने में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अब ये पहलवान फिर से जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं।
संजय/ संजीव/दधिबल