Wednesday, January 14, 2026
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मदिरा व मांस पर प्रतिबंध लागू होने पर श्रीकृष्ण जन्मस्थान संस्थान सहित संतों व लोगों में खुशी

कान्हा के जन्मस्थल के दस वर्ग किमी क्षेत्र में आने वाले निगम के 22 वार्डों में अब नहीं हो सकेगी शराब और मांस की बिक्री

मथुरा (हि.स.)। प्रदेश के योगी सरकार ने शुक्रवार श्रीकृष्ण जन्मस्थल के दस वर्ग किमी क्षेत्र को तीर्थस्थल घोषित कर दिया है, अब शराब और मांस की बिक्री नहीं हो सकेगी। इनमें मथुरा के 22 वार्ड शामिल है। मुख्यमंत्री के इस फैसले को लेकर ब्रज के संतों में खुशी की लहर है। ब्रज क्षेत्र में हर साल आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के सम्मान में योगी सरकार ने यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर अकाउंट से शुक्रवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा आए थे। उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर ठाकुरजी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने संतों की इच्छा के अनुरूप मथुरा में मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने का एलान किया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो लोग अब तक हिंदू त्योहार को नजरअंदाज करते थे। मंदिर जाने से कतराते थे, वो भी अब कहने लगे हैं कि राम हमारे भी हैं और कृष्ण भी हमारे हैं।

मथुरा की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महिमा को पुनर्जीवित करने के लिए शराब और मांस के व्यापार में लगे लोग दूध बेचना शुरू कर सकते हैं। मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित किए जाने की मांग लगातार उठा रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने मथुरा-वृंदावन में श्रीकृष्ण जन्म स्थल को केंद्र में रखकर 10 वर्ग किमी क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित किया है। इसमें नगर निगम के कुल 22 वार्ड शामिल हैं। योगी सरकार के फैसले पर ब्रज के संतों और लोगों ने खुशी जताई है।

वहीं तीर्थ क्षेत्र घोषित होने के बाद श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में शाम को जन्मस्थान समिति संस्थान के सचिव कपिल शर्मा, विशेष कार्याधिकारी विजय बहादुर सिंह, जन्मस्थान व्यापार मंडल के नंदकिशोर गुसांई, मंगीलाल उप्रेती व तीर्थयात्रियों ने हर्ष व्यक्त किया है।

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