Wednesday, January 14, 2026
Homeउत्तर प्रदेशमथुरा हत्याकांड : नौ साल बाद अदालत ने महिला सहित चार लोगों...

मथुरा हत्याकांड : नौ साल बाद अदालत ने महिला सहित चार लोगों को सुनाई अजीवन कारावास

मथुरा(हि.स.)। अदालत ने शनिवार को एक हत्याकांड के मामले में नौ साल बाद फैसला सुनाते हुए महिला सहित चार लोगों को अजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा 10-10 हजार का अर्थदण्ड लगाया है। 

शनिवार को न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार ने 19 नवबर 2011 में भार्गव गली निवासी जीतू कश्यप की हत्या कर शव हाईवे क्षेत्र के बाजना पुल के समीप बोरे में डालने की घटना की सुनवाई की। प्रमाणों के आधार पर कोर्ट ने हत्या के आरोपी राम सिंह, उसकी पत्नी पुष्पा, दो पुत्र उमेश और महेश को दोषी करार दिया। इन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही दस-दस हजार रुपए का अर्थ दण्ड भी लगाया है। 
शनिवार देरशाम शासकीय अधिवक्ता मुकेश गोस्वामी ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार सिंह द्वारा 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि 19 नवंबर 2011 में भार्गव गली निवासी जीतू कश्यप की हत्या कर दी थी। जिसका शव थाना हाईवे क्षेत्र के बाजना पुल के समीप बोरे में मिला था। इस मामले में 26 नवंबर 2011 को मृतक के भाई गोविंद द्वारा राम सिंह पत्नी पुष्पा उसके दो पुत्र उमेश और महेश उर्फ छोटू के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी।

RELATED ARTICLES

Most Popular