Wednesday, March 4, 2026
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मथुरा : मसूद और आलम की जमानत पर अब चार नवंबर को सुनवाई

मथुरा (हि.स.)। विदेशी फंडिंग से दंगा फैलाने की साजिश रचने के आरोप में मथुरा की अस्थायी जेल में बंद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) के सदस्य मसूद अहमद और मोहम्मद आलम की जमानत पर गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष दस्तावेज पूरे न होने पर एसटीएफ की टीम ने पांच दिन का समय मांगा है।  अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 नवम्बर को होगी। 
पांच अक्टूबर को मसूद अहमद निवासी बहराइच, आलम निवासी रामपुर, अतीकुर्रहमान निवासी मुजफ्फरनगर और सिद्दीक निवासी केरल को थाना मांट पुलिस ने हिंसा फैलाने की साजिश के आरोप में पकड़ा था। ये चारों कार से हाथरस जा रहे थे। पुलिस का दावा है कि इनकी कार से भड़काऊ साहित्य मिला था। बाद में इन चारों के संबंध पीएफआई और सीएफआई से होने की पुष्टि भी पुलिस ने की। अस्थायी जेल में बंद मसूद अहमद की जमानत अर्जी एडीजे दशम के न्याय अधिकारी अमर सिंह की अदालत में लगी, बुधवार को आलम की जमानत अर्जी भी जिला जज की अदालत में पेश की गई। जिला जज ने इसे एडीजे दशम न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया। 
आरोपित आलम निवासी रामपुर और मसूद अहमद की गुरुवार को जमानत याचिका पर अपर जिला न्यायाधीश 10 कोर्ट के समक्ष दस्तावेज पूरे न होने पर एसटीएफ की टीम ने कोर्ट से 5 दिन का समय और मांगा है, अब दोनों आरोपियों की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। 
आरोपित पक्ष के अधिवक्ता मधुवन दत्त चतुर्वेदी ने बताया कि न्यायालय में पीएफआई के 2 सदस्यों की जमानत याचिका पर बहस होने के बाद कोर्ट के समस्त दस्तावेज पूरे न होने पर एसटीएफ ने 5 दिन का समय मांगा है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 4 नवंबर निर्धारित की है। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि हर हाल में कोर्ट के समक्ष 4 नवंबर को सभी दस्तावेज रखे जाएंगे। 
एडीजे दशम न्यायालय एपीओ नरेंद्र शर्मा ने कहा कि 2 सदस्यों की जमानत याचिका पर बहस होने के बाद अगली सुनवाई 4 नवंबर निर्धारित की है। एसटीएफ ने पांच दिन का समय मांगा है। कोर्ट के समक्ष दस्तावेज रखे जाएंगे तभी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। 

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