इंफाल (हि.स.)। मणिपुर सरकार ने राज्य के कर्मचारियों द्वारा कार्यालय नहीं आने के मद्देनजर राज्य भर में काम नहीं तो वेतन नहीं कानून लागू कर दिया है। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) को ऐसे सभी कर्मचारियों की सूची उपलब्ध करवाने को कहा गया है जो काम पर नहीं आ रहे हैं।
इस संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव माइकेल एचोम द्वारा आज (सोमवार को हस्ताक्षरित) जारी एक आदेश में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 12 जून को हुई बैठक और कार्यवाही के पैरा 5-(12) में लिए गए निर्णय को उद्धृत करते हुए कहा गया है कि उन सभी कर्मचारियों पर काम नहीं तो वेतन नहीं का नियम लागू होगा जो अवकाश लिए बिना ड्यूटी पर नहीं आते हैं।
मणिपुर सरकार में एक लाख कर्मचारी हैं। ऐसे कर्मचारियों के नाम, पदनाम, कार्यालय का नाम, पता आदि संबंधी विवरण सामान्य प्रशासन विभाग और कार्मिक विभाग को 28 जून तक प्रस्तुत करने को कहा गया है।
श्रीप्रकाश/अरविंद
