मजेदार शर्त के साथ हाईकोर्ट ने दी छेड़छाड़ के आरोपी को जमानत
कहा, महिला से राखी बंधवाओ और 11 हजार रुपए दक्षिणा प्रदान करो
नेशनल डेस्क
नई दिल्ली. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान 30 साल विवाहिता से छेड़छाड़ करने के आरोपी की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया. लेकिन उसको जमानत देने से पहले उसके सामने अनोखी शर्त रखी. हाईकोर्ट ने उसे आदेश दिया कि वह रक्षाबंधन के दिन महिला के घर जाकर उससे राखी बंधवाए. साथ ही भविष्य में एक भाई की तरह हर हाल में उसकी रक्षा करने का वचन देने और आशीर्वाद लेने को कहा. हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति रोहित आर्य ने मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पड़ोसी उज्जैन जिले के विक्रम बागरी (26) की जमानत अर्जी 30 जुलाई को मंजूर की. वह दो महीने से न्यायिक हिरासत के तहत जेल में कैद है. पीठ ने मामले की सुनवाई कर रही निचली अदालत में 50,000 रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत भरने पर बागरी को जेल से रिहा किये जाने का आदेश दिया.
अदालत ने इसके साथ यह शर्त भी लगाई कि (विवाहिता से छेड़छाड़ के मामले का) आरोपी रक्षाबंधन पर सोमवार दोपहर 11 बजे अपनी पत्नी के साथ राखी और मिठाई लेकर शिकायतकर्ता महिला के घर जाएगा. अदालत ने आदेश दिया कि आरोपी इस महिला (शिकायतकर्ता) से उसे राखी बांधने का निवेदन करेगा. इसके साथ ही, एक भाई के तौर पर उसे वचन देगा कि वह भविष्य में हर हाल में उसकी रक्षा करेगा.’ पीठ ने यह भी कहा कि जिस तरह रक्षाबंधन की रस्म के मुताबिक राखी बंधवाने वाला भाई अपनी बहन को उपहार देता है, उसी तरह आरोपी की ओर से शिकायतकर्ता महिला को 11,000 रुपये दिये जायेंगे और वह उसका आशीर्वाद भी लेगा.’ अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी रक्षाबंधन के मौके पर शिकायतकर्ता महिला के बेटे को 5,000 रुपये देगा, ताकि वह त्योहार पर नये कपड़े और मिठाइयां खरीद सके.