– आईओए का कामकाज संभालने के लिए प्रशासकों की कमेटी नियुक्त करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक
नई दिल्ली (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (आईओए) का कामकाज संभालने के लिए तीन प्रशासकों की कमेटी नियुक्त करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर 22 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया।
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक महासंघ इसे बाहरी हस्तक्षेप की तरह देखते हुए उसकी मान्यता रद्द कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मसला है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 अगस्त को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का कामकाज देखने के लिए तीन सदस्यीय प्रशासकों को नियुक्त किया था। प्रशासकों की कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अनिल आर दवे, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी और पूर्व विदेश सचिव विकास स्वरूप के नाम शामिल थे।
संजय/वीरेन्द्र/दधिबल
