भाजपा सांसद कमलेश पासवान को 15 दिन के भीतर आत्म समर्पण का आदेश
गोरखपुर (हि.स.)। एमपी-एमएलए कोर्ट ने बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान को 15 दिनों के भीतर कोर्ट में आत्म समर्पण का आदेश पारित किया है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश नम्रता अग्रवाल की कोर्ट ने दिया है। पासवान समेत सात अभियुक्तों को यह आदेश दिया गया है।
न्यायाधीश ने सांसद सहित सभी सात लोगों को पन्द्रह दिन के अंदर सजा भुगतने के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्म समर्पण करने का आदेश दिया है। इनके द्वारा विरुद्ध विचारण न्यायालय के दिए दोष सिद्ध निर्णय को एमपी-एमएलए कोर्ट में अपील किया गया था। लेकिन एमपी-एमएलए कोर्ट ने विचारण न्यायालय के दिए दोष सिद्ध निर्णय को बरकरार रखा है। इनकी अपील को निरस्त कर दिया है।
इस मामले में अधीनस्थ न्यायालय ने 26 नवम्बर 2022 को दिए निर्णय में कमलेश पासवान, सुनील पासवान, महेश पासवान, चंद्रेश पासवान, रामबृक्ष यादव, राम आसरे निषाद एवं खुदुस उर्फ घुहुस को एक साल छह माह के कारावास एवं दो हजार रुपये अर्थदंड से दण्डित किया था। इसके बाद इनके द्वारा अपील की गई थी लेकिन अब वहां से भी इन्हें राहत नहीं मिली है।
डाॅ. आमोदकांत