Wednesday, February 11, 2026
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भाजपा के पूर्व विधायक और पत्नी पर धोखाधड़ी का आरोप, कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश

बांदा (हि.स.)। नरैनी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व विधायक रहे राजकरन कबीर और उनकी पत्नी पर एक वृद्धा से धोखाधड़ी कर जमीन हड़पने का आरोप लगा है। इस मामले में प्रशासन द्वारा अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन अब न्यायालय ने विधायक और उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

इस संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां नरैनी नगर क्षेत्र में रहने वाली वृद्धा कौशल्या ने धारा 156 (3) के तहत अर्जी दाखिल की है। जिसमें कहा गया है कि विधायक राजकरन कबीर और उनकी पत्नी उर्मिला देवी ने मेरी जमीन का धोखाधड़ी कर बैनामा करा लिया है। जमीन बिक्री के 06 लाख रुपये उसने दो लोगों के सामने दिए थे और बाकी 09 लाख रुपये 19 अक्टूबर 2018 को देने का वादा किया था। यह आश्वासन मिलने के बाद मैंने अपनी जमीन विधायक की पत्नी उर्मिला देवी के नाम बैनामा कर दी थी।

जमीन का बैनामा होने के बाद दाखिल खारिज भी हो चुका है। जब नियत तिथि में शेष रकम नहीं दी गई तब मैंने विधायक से शेष रकम देने की मांग की। इस पर वह कोई न कोई बहाना कर मुझे टरकाते रहे। इसके बाद मैंने एसडीएम नरैनी, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से भी इस मामले में शिकायत की, लेकिन राजकरण कबीर के विधायक रहते शासन द्वारा किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। उसने आरोप लगाया कि धोखाधड़ी कर उसकी जमीन हड़प ली गई है इस पर न्यायालय ने संबंधित थाना को विधायक और उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में 27 अप्रैल को फिर सुनवाई होगी, जिसमें बयान दर्ज किए जाएंगे।

इस बारे में जानकारी देते हुए पीड़िता कौशल्या के अधिवक्ता योगेंद्र अवस्थी ने बताया कि मेरा प्रयास है कि पीड़िता को न्याय मिले क्योंकि वह वृद्धा है और चलनेक्ष फिरने में लाचार है।

राजकरण कबीर 2017 में नरैनी सीट से विधायक चुने गए थे, 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने टिकट नहीं दिया।

अनिल

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