नई दिल्ली (हि.स.)। महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों के संबंध में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह गुरुवार को दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने आरोप तय करने के मामले पर आज सुनवाई टाल दी। मामले की अगली सुनवाई 09 अगस्त को होगी।
कोर्ट ने 20 जुलाई को बृजभूषण सिंह और सह आरोपित विनोद तोमर को सशर्त जमानत दी थी कि दोनों आरोपित किसी शिकायतकर्ता या गवाह को धमकाने या प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने न तो जमानत याचिका का विरोध किया था और न ही समर्थन। कोर्ट ने 07 जुलाई को दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए बृजभूषण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था।
दिल्ली पुलिस ने छह बालिग महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में 15 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत बृजभूषण और विनोद तोमर पर आरोप लगाए गए हैं। महिला पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर कार्रवाई की मांग करते हुए जंतर-मंतर पर धरना दिया था। इस धरने ने राजनीतिक रंग ले लिया था।
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