Friday, April 3, 2026
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बृजभूषण शरण सिंह की जमानत याचिका पर शाम आएगा कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों के संबंध में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह और सह आरोपित विनोद तोमर की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने आज शाम फैसला सुनाने का आदेश दिया।

बृजभूषण शरण सिंह ने कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर की है। इसके पहले 18 जुलाई को कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को आज तक की अंतरिम जमानत दी थी। 7 जुलाई को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट के समन के बाद आज दोनों आरोपित पेश हुए थे।

15 जून को दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छह बालिग महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। राऊज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में दो लोगों को आरोपित बनाया गया है। बृजभूषण शरण सिंह के अलावा दूसरे आरोपित हैं भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर।

महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की मांग करते हुए जंतर-मंतर पर धरना दिया था। इस धरने ने राजनीतिक रंग ले लिया था।

संजय/दधिबल

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