Sunday, February 8, 2026
Homeविधि एवं न्यायबिलकिस बानो के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 21 जनवरी तक...

बिलकिस बानो के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 21 जनवरी तक करें सरेंडर

नई दिल्ली (हि.स.)। बिलकिस बानो के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिलकिस बानो के दोषियों को 21 जनवरी तक सरेंडर करना होगा। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने दोषियों को सरेंडर करने के लिए अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ⁠दोषियों की याचिका में कोई मेरिट नहीं है। इस मामले के पांच दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर करने की मोहलत मांगी थी। इनमें गोविंद नाई , प्रदीप मोढिया ने 4-4 सप्ताह, मितेश भट्ट, रमेश चांदना और बिपिन जोशी ने 6-6 सप्ताह में सरेंडर करने की मोहलत मांगी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को 11 दोषियों की रिहाई का फैसला रद्द कर सभी को 4 सप्ताह में समर्पण करने को कहा था। जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि गुजरात सरकार को नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार को रिहाई के बारे में फैसला लेने का अधिकार है। अपराध भले ही गुजरात में हुआ हो लेकिन महाराष्ट्र में ट्रायल चलने के कारण फैसला लेने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं है। कोर्ट ने सभी दोषियों को दो हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया था।

संजय/सुनीत/दधिबल

RELATED ARTICLES

Most Popular