गाजियाबाद(हि.स.)। जनपद में अब होटल,रेस्टोरेन्ट,क्लब,बैंक्वट,फार्म हाऊस एवं मैरिज लॉन संचालक ने अपने यहां बिना लाइसेंस के अगर मदिरापान कराया तो अब उनकी खैर नही। उनके खिलाफ तत्काल पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। अगर इन जगहों पर संचालकों को मदिरापान कराना है तो इसके लिए ऑकेजनल बार लाइसेंस अनिवार्य रूप से लेना होगा।
जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने यह आदेश मंगलवार को दिए। बताया कि अक्सर देखा जा रहा है कि जनपद गाजियाबाद के समस्त होटल,रेस्टोरेन्ट,क्लब,बैंक्वट,फार्म हाऊस एवं मैरिज लॉन में पार्टी आयोजित की जाती है जिसमें आयोजक द्वारा मदिरापान भी कराया जाता है। ऐसे प्रत्येक आयोजनकर्ता द्वारा आबकरी विभाग से नियमानुसार ऑकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
बताया कि कुछ आयोजनकर्ताओं द्वारा आबकारी विभाग से ऑकेजनल बार लाइसेंस प्राप्त किये बिना ही मदिरापान कराये जाने की सूचना प्राप्त हो रही है। इस संबंध में उन्होंने जनपद के समस्त होटल,रेस्टोरेन्ट,क्लब,बैंक्वट,फार्म हाऊस एवं मैरिज लॉन को निर्देशित किया है कि आबकारी विभाग से ऑकेजनल बार लाइसेंस प्राप्त किये बिना किसी भी स्थिति में मदिरापान न कराया जाये। यदि कोई ऑकेजनल बार लाइसेंस प्राप्त किये बिना मदिरापान कराते हुए पाया जाता है तो सम्बन्धित होटल,रेस्टोरेन्ट,क्लब,बैंक्वट,फार्म हाऊस एवं मैरिज लॉन के विरूद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराते हुए जिला प्रशासन से प्राप्त अन्य अनुज्ञा-पत्रों को निरस्त कराया जायेगा।
