मुरादाबाद (हि.स.)। ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र में बुधवार को ग्राम करनावाला खालसा में एक परिवार अपनी नाबालिग बच्ची की शादी करा रहे हैं। इस सूचना पर पहुंची बाल विवाह टास्क फोर्स ने परिजनों को समझा-बुझाकर बाल विवाह रुकवाया। परिवार और बच्ची से बात की गई और बच्ची के उम्र से संबंधित साक्ष्य देखे गये, जिससे पता चला कि बालिका महज 15 वर्ष की है।
बाल कल्याण अधिकारी शिवांगी शर्मा ने कहा कि बालिका के परिवारजनों द्वारा बताया गया कि वह गरीब है इसलिए उसकी शादी कर रहे थे। परिवार वालों को पहले समझाया गया एवं फिर उनसे लिखवाया गया कि अगर वह बालिग होने से पूर्व बालिका की शादी करते हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
शिवांगी शर्मा ने आगे बताया कि परिवार से बात करने के बाद यह निर्णय लिया की बच्ची के बेहतर भविष्य और पुनर्वास के लिए किस तरीके से कार्य किया जा सकता है। क्योंकि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत यह प्रावधान है कि यदि किसी लड़की की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में की जाती है तो उसे बाल विवाह माना जाएगा और तत्काल प्रभाव से उस शादी को रुकवाते हुए परिवार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
निमित/दीपक/मोहित
