Wednesday, February 11, 2026
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बाराबंकी कोर्ट : किसी के कुछ भी कहने से नहीं बना सकते आरोपी – मुख्तार अंसारी

बाराबंकी (हि.स.)। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस केस को लकर आज बाराबंकी की सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी के वकील ने तो पक्ष रखा ही। साथ ही खुद मुख्तार ने भी अपनी पैरौकारी की। मुख्तार ने इस केस में खुद को मुलजिम बनाए जाने का मुखर होकर विरोध किया और कहा कि किसी के कुछ भी कह देने से मुझे आरोपी नहीं बना सकते। इस केस में किसी के फर्जी बयान को मेरे खिलाफ आधार बनाया गया है। 

कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस केस में किसी के फर्जी बयान को मेरे खिलाफ आधार बनाया जा रहा है। जबकि पुलिस की ये कार्रवाई सरासर गलत है। किसी के कुछ भी बयान दे देने से मुझे मुलजिम नहीं बनाया जा सकता। सीजेएम कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई को लेकर मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन और विजय प्रताप सिंह ने यह तमाम जानकारी दी। दोनों वकीलों ने बताया कि इस केस में अगली सुनवाई अब 28 जून को होगी।
आपको बता दें कि यह मामला उस समय है, जब मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था। मुख्तार को एम्बुलेंस से मोहाली की कोर्ट में पेशी पर ले जाया गया था। उस समय इस एंबुलेंस के प्रयोग का खुलासा हुआ था। एम्बुलेंस पर यूपी के बाराबंकी की नम्बर प्लेट लगी थी। मामले ने तूल पकड़ा तो जांच में जो तथ्य निकलकर सामने आये वह चौंकाने वाले थे। 
फर्जी दस्तावेज के आधार पर बाराबंकी एआरटीओ में मुख्तार के गुर्गों ने 2013 में यह एम्बुलेंस रजिस्टर्ड कराई थी। UP 41 AT 7171 रजिस्टर्ड नम्बर की यह एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी शुरू से प्रयोग कर रहा था। इसी मामले में एक अप्रैल को कोतवाली नगर में मऊ की संजीवनी हास्पिटल संचालिका डा. अलका राय के खिलाफ मुकदमा हुआ। इसकी विवेचना में पुलिस ने मुख्तार अंसारी को भी इस मामले में साजिश और जालसाजी का आरोपित बनाया है। साथ ही अलका राय के सहयोगी डा. शेषनाथ राय, विधायक प्रतिनिधि मोहम्मद सुहैब मुजाहिद, शाहिद, आनंद यादव, राजनाथ यादव को नामजद किया था। इसमें अलका, शेषनाथ और राजनाथ को पुलिस जेल भेज चुकी है। मुख्तार अंसारी पहले से ही बांदा जेल में बंद है, जबकि कई आरोपी अभी भी फरार हैं। जिनकी तलाश में ही बाराबंकी पुलिस जगह-जगह दबिश दे रही है।
वहीं कोर्ट में सुनवाई को लेकर जानकारी देते हुए बाराबंकी के एसपी यमुना प्रसाद ने बताया कि सीजेएम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 14 दिनों की अभिरक्षा रिमांड पर भेजा है। सीजेएम कोर्ट ने 28 जून को मामले में सुनवाई की अगली तारीख दी है।

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