बहराइच (हि.स.)। राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चन्द्र सिंह ने शनिवार को कहा कि आवेदनकर्ता की ओर से मांगी गई सूचना के सही तथ्यों की जानकारी दी जाये।
राज्य सूचना आयुक्त ने विकास भवन सभागार में बहराइच और श्रावस्ती जिले के सूचना अधिकारियों, अपीलीय अधिकारियों और जन सूचना सहायकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों का समय अन्तर्गत निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। आवेदनकर्ता की ओर से मांगी गई सूचना के सही तथ्यों की जानकारी दी जाये। सूचना अधिनियम 2005 में सूचना दिए जाने का अधिकार प्रदान किया गया है।
आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे समय से सूचना प्रदान कर अधिनियम के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यालय में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों का रजिस्टर रखा जाए। उस रजिस्टर में आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि, निस्तारण की तिथि तथा अन्य सूचनाएं क्रम से दर्ज की जाए। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सादे कागज पर दिए गए आवेदन पत्र के साथ 10 रुपये मूल्य का पोस्टल आर्डर लगाना अनिवार्य होगा। नकद 10 रुपये संलग्न करने पर सूचना प्रदान नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यालय में उपलब्ध सूचनाएं ऑनलाइन भी दर्ज रखी जाएं ताकि आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ऑनलाइन भी सूचना दी जा सके।
इस अवसर पर जनपद बहराइच से मुख्य विकास अधिकारी कविता मीना, मुख्य राजस्व अधिकारी अवधेश कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी मनोज, नगर मजिस्ट्रेट ज्योति राय, उप निदेशक कृषि टी.पी. शाही, जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी तथा जनपद श्रावस्ती से अपर जिलाधिकारी कमलेश चन्द्र, अपर पुलिस अधीक्षक केशव चन्द्र गोस्वामी, जिला विकास अधिकारी वी.के. तिवारी, उप निदेशक कृषि कमल कटियार, जिला उद्यान अधिकारी दिनेश कुमार चौधरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
राहुल
