बस्ती आईटीआई भवन निर्माण के टेंडर कार्यवाही पर रोक, पीडब्ल्यूडी से जानकारी तलब
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बस्ती जिले में आईटीआई भवन निर्माण के टेंडर की कार्यवाही पर रोक लगा दी है और सरकारी अधिवक्ता बी.पी सिंह कछवाहा को इस सम्बंध में लोक निर्माण विभाग से जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने अदिति कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर राजेन्द्र नाथ शुक्ल की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि 25 जून 20 को लोक निर्माण विभाग बस्ती के अधीक्षण अभियंता ने आईटीआई भवन निर्माण कार्य का टेण्डर जारी किया। याची का टेण्डर स्वीकार किया गया और उसे फाइनेंशियल विड के लिए वार्ता हेतु दो बार बुलाया गया और कार्य शुरू करने पर सहमति भी दी। किन्तु बिना कोई कारण बताये अधीक्षक अभियंता ने 3 अप्रैल को कार्य का ठेका निरस्त कर दिया। याची का कहना है कि उसका ठेका निरस्त करने का अधिकार मुख्य अभियंता को है। अधीक्षण अभियंता को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। इस पर कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता से जानकारी मांगी है ।