Wednesday, January 14, 2026
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बलरामपुर : 02 अप्रैल तक लागू रहेगा धारा 144, शांतिपूर्ण एवं हर्षोल्लास पूर्वकमनाएं त्यौहार

बलरामपुर (हि.स.)। जनपद में आगामी त्यौहारों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 144 लागू कर दी है। 10 मार्च से 02 अप्रैल तक धारा लागू रहेगी। यह जानकारी बुधवार को ​जिलाधिकारी श्रुति ने दी।

जिलाधिकारी ने बताया कि 11 मार्च को महाशिवरात्रि, 28 को होलिका दहन, 29, 30 मार्च को होली है। वहीं, 29 मार्च को शब-ए-बारात मनाया जायेगा। जनपद में शांति एवं सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 तात्कालिक प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश अथवा आदेश के किसी भी अंश का उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा।
इन पर होगा प्रतिबंध
जिलाधिकारी ने बताया कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति अपने साथ किसी भी प्रकार का अस्त्र—शास्त्र, भाला या अन्य तेज धारदार हथियार, तलवार, फेंककर मारने वाली वस्तु, लाठी-डण्डा या विस्फोटक पदार्थ, तेजाब, आदि लेकर नहीं चलेगा।
यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा सिक्ख समुदाय के अनुयायियों जो अपने धार्मिक रीति-रिवाज के अनुसार कृपाण लेकर चलते हैं, उन पर भी लागू नहीं होगा। पांच या पांच से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर या रास्ते आदि पर एकत्रित नहीं होंगें।
अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई
कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी भी प्रकार का कोई अफवाह फैलाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। कोई भी व्यक्ति सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट की बिना अनुमति के आम सभा का आयोजन नहीं करेगा और न ही जुलूस निकालेगा। इस दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग भी नहीं करना है, हालांकि यह प्रतिबन्ध परम्परागत धार्मिक जुलूस, समारोहों पर लागू नहीं होगा। धार्मिक अवसरों पर कोई भी व्यक्ति उत्तेजना फैलाने वाले नारो का न तो प्रयोग करेगा और न ही इसे प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। 
डीएम ने की अपील
जिलाधिकारी ने होली को लेकर आमजन से अपील करते हुए कहा कि होली में बिना किसी के सहमति के जबरन रंग या गुलाल न डाला जाए। ऐसे वाद्य यन्त्रों का प्रयोग न हो, जिससे ध्वनि प्रदूषण हो। सभी लोग शांतिपूर्ण एवं हर्षोल्लास पूर्वक त्यौहारों को मनाएं।

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