Monday, March 30, 2026
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बगैर पंजीकरण धड़ल्ले से चल रहे वाटर पार्क और स्विमिंग पूल

जालौन(हि.स.)। जिले में बगैर मानकों के धड़ल्ले से वाटर पार्क और स्विमिंग पूल चल रहे हैं। वाटर पार्क और तरणताल में न तो इनके यहां अनुभवी तैराकी प्रशिक्षक और ना ही जीवन रक्षक हैं। 5 जुलाई को वाटर पार्क में डूबने से एक युवक की मौत हो चुकी है। इसके बाद जिला प्रशासन ने कार्यवाही शुरु की है।

जिला खेल कार्यालय में बिना पंजीकृत कराए शहर में धड़ल्ले से आधा दर्जन वाटर पार्क और तरणताल संचालित हो रहे हैं। तरणताल और वाटर पार्क के संचालन के लिए जिला खेल कार्यालय में पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। स्विमिंग करते वक्त किसी के साथ डूबने की घटना होती है तो प्रशिक्षक अनुभवी और जीवन रक्षक अनुभवी होगा तो वह डूबते हुए को बचा लेगा, अन्यथा डूबने वाला उसे भी डुबा देगा। लेकिन यहां तो गजब खेल चल रहा है सारे मानकों की धज्जियां उड़ाते हुए बेखौफ तरणताल और वाटर पार्क संचालित हो रहे हैं, जबकि इसी लापरवाही से जालौन रोड के वाटर पार्क में डूबने से एक युवक की जान जा चुकी है। अब विभागीय अधिकारी नोटिस जारी कर रहे हैं।

जिला क्रीड़ाधिकारी सुरेश बोनकर ने बताया कि वाटर पार्क और स्विमिंग पूल संचालित करने के लिए जिला खेल कार्यालय में 15 हजार रुपये देकर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके बाद मौके पर जाकर तरणताल और स्विमिंग पूल के मानकों और सुरक्षा इंतजामों को परखा जाता है। जिले में एक भी स्विमिंग पूल और वाटर पार्क ने जिला खेल कार्यालय में पंजीकरण नहीं कराये हैं। इसको लेकर करीब आधा दर्जन वॉटर पार्क व स्विमिंग पूल संचालकों को नोटिस जारी किया गया है।

विशाल /राजेश

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