बकरीद को लेकर UP Govt. की गाइड लाइंस जारी

घर पर पढ़ें नमाज व खुले में कुर्बानी नहीं

प्रादेशिक डेस्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बकरीद के दिन सामूहिक नमाज और खुले में कुर्बानी देने पर रोक लगा दी है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ेत मामलों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। बीते कुछ दिनों से राज्य में कोरोना के नए मामलों में काफी तेजी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि एक अगस्त को बकरीद के दिन राज्य के मस्जिदों में सामूहिक नमाज अता नहीं की जाएगी। इसके साथ ही खुले स्थानों पर कुर्बानी देने और खुले में मांस ले जाने पर भी दिशा निर्देश जारी किया गया है। राज्य में बकरीद मनाने संबंधी एक विस्तृत गाइडलाइंस जारी की गई है। यूपी पुलिस द्वारा जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि इस बार बकरीद सावन महीने के आखिरी सोमवार को पड़ रही है। ऐसे में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। धर्म गुरुओं से अपील की गई है कि वे लोगों को बकरीद का त्योहार घर में ही मनाने और सामूहिक रूप से नमाज अता न किए जाने को लेकर प्रेरित करें। पुलिस से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक करने की बात भी कही गई है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली सूचनाओं पर भी कार्यवाही करने के आदेश दिए गए हैं।
गाइडलाइंस में कहा गया है कि गैर मुस्लिक धार्मिक स्थलों के निकट, गैर मुस्लिम क्षेत्र और सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी के अवशेष पड़े होने से विवाद उत्तपन्न हो सकता है। अतः इस संबंध में पूर्ण सतर्कता बरतने की जरूरत है। इसके अलावा प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी की अफवाहों पर विशेष ध्यान देने की बात भी कही गई है। पुलिस द्वारा जारी आदेश में साफ कहा गया है कि खुले स्थानों में कुर्बानी व गैर मुस्लिम क्षेत्रों से खुले रूप में मांस ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा।

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