नई दिल्ली(हि.स.)। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने फिल्म आदि पुरुष की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है। सिविल जज अभिषेक कुमार के उपलब्ध नहीं होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। मामले की अगली सुनवाई अब 24 नवंबर को होगी। कोर्ट 24 नवंबर को इस पर विचार करेगा कि ये याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं।
याचिका में कहा गया है कि इस फिल्म के टीजर में भगवान राम और हनुमान को गलत ढंग से चित्रित किया गया है। याचिका वकील राज गौरव ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि फिल्म के टीजर में जिस तरह से भगवान राम और हनुमान को दर्शाया गया है, उससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं। याचिका में मांग की गई है कि फिल्म के टीजर को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया जाए।
याचिका में कहा गया है कि फिल्म नैतिकता और गरिमा का उल्लंघन करने वाला है और इससे बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाएं आहत होंगी। फिल्म निर्माता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में हमारे धार्मिक आस्था और इतिहास से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। फिल्म के एक दृश्य में पवित्र धागे की जगह चमड़े की पट्टी दिखाई गई है और पैर में खड़ाऊं की जगह आधुनिक किस्म के चमड़े वाले जूते पहने हुए दिखाए गए हैं। फिल्म में रावण का किरदार फिल्म अभिनेता सैफ अली खान ने निभाई है। रावण भगवान शिव का उपासक था। वो हमेशा अपने ललाट पर तिलक लगाता था और स्वर्ण मुकुट रखता था। फिल्म में रावण को जिस तरह दिखाया गया है, उससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। याचिका में फिल्म के टीजर पर रोक लगाने की मांग की गई है।
संजय
